महाराष्ट्र में 8 जुलाई से होटल, लॉज और गेस्टहाउस खुल सकेंगे, इन नियमों का करना होगा पालन

Maharashtra hotels: महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के चलते प्रतिबंधित घोषित किए गए इलाकों के बाहर के होटलों को 8 जुलाई से 33 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी है।

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नोन कंटेनमेंट जोन में ही खुल सकेंगे होटल 
मुख्य बातें
  • महाराष्ट्र में होटलों को 8 जुलाई से 33 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करने की अनुमति
  • मेहमानों को हर समय मास्क में रहना होगा, आयोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होना चाहिए
  • उन्हीं मेहमानों को अनुमति मिलेगी, जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं है

मुंबई: महाराष्ट्र के 'मिशन स्टार्ट अगेन' के पांचवें चरण के हिस्से के रूप में सरकार ने होटल, लॉज, गेस्टहाउस आदि सहित आवास सेवाएं प्रदान करने वाली अन्य संस्थाओं को 8 जुलाई से राज्य भर में कंटेनमेंट जोन के बाहर खोलने की अनुमति दे दी है। महाराष्ट्र सरकार ने होटलों, लॉज और गेस्टहाउसों को 8 जुलाई से 33 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी है।

इस दौरान कोशिश करनी होगी कि ज्यादा से ज्यादा कैशलेस पैमेंट की जाए। इसके अलावा लिफ्ट में मेहमानों की संख्या प्रतिबंधित की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने रेस्तरां को मेहमानों को ई-मेन्यू प्रदान करने और डिस्पोजेबल पेपर नैपकिन का उपयोग करने के लिए भी कहा है। इन जगहों पर सिर्फ उन्हीं को अनुमति दी जाएगी, जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। साथ ही मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के अनुमति नहीं होगी।

महाराष्ट्र में होटल, लॉज और गेस्टहाउस खोलने के लिए इन गाइडलाइंस का पालन करना होगा:

सभी संस्थाओं को निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है:

  • कोविड-19 के निवारक उपायों पर पोस्टरों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना है
  • प्रवेश और रिसेप्शन टेबल पर अनिवार्य थर्मल स्क्रीनिंग
  • सामान्य क्षेत्र, अतिथि कमरे, रिसेप्शन पर हैंड सैनिटाइजर रखे जाएं
  • कर्मचारियों को उचित व्यक्तिगत सुरक्षा गियर्स प्रदान किए जाएं
  • एयर-कंडीशनिंग/वेंटिलेशन के लिए CPWD के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा। सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों की तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्यियस की सीमा में होनी चाहिए, सापेक्ष आर्द्रता 40-70 प्रतिशत की सीमा में होनी चाहिए, जितना संभव हो उतनी ताजी हवा होनी चाहिए और क्रॉस वेंटिलेशन पर्याप्त होना चाहिए।
  • रेस्तरां क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए बैठने की व्यवस्था को फिर से व्यवस्थित करना होगा
  • मेहमानों को अनिवार्य रूप से आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करना चाहिए
  • रिसेप्शन में अतिथि द्वारा ट्रैवल हिस्ट्री, मेडिकल कंटीशन के साथ-साथ एक आईडी और एक स्व-घोषणा पत्र जैसे विवरण प्रदान किए जाने चाहिए
  • रेस्टोरेंट केवल निवासी मेहमानों के लिए सुविधा के लिए होंगे

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