मुंबई: महाराष्ट्र के 'मिशन स्टार्ट अगेन' के पांचवें चरण के हिस्से के रूप में सरकार ने होटल, लॉज, गेस्टहाउस आदि सहित आवास सेवाएं प्रदान करने वाली अन्य संस्थाओं को 8 जुलाई से राज्य भर में कंटेनमेंट जोन के बाहर खोलने की अनुमति दे दी है। महाराष्ट्र सरकार ने होटलों, लॉज और गेस्टहाउसों को 8 जुलाई से 33 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी है।
इस दौरान कोशिश करनी होगी कि ज्यादा से ज्यादा कैशलेस पैमेंट की जाए। इसके अलावा लिफ्ट में मेहमानों की संख्या प्रतिबंधित की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने रेस्तरां को मेहमानों को ई-मेन्यू प्रदान करने और डिस्पोजेबल पेपर नैपकिन का उपयोग करने के लिए भी कहा है। इन जगहों पर सिर्फ उन्हीं को अनुमति दी जाएगी, जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। साथ ही मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के अनुमति नहीं होगी।
महाराष्ट्र में होटल, लॉज और गेस्टहाउस खोलने के लिए इन गाइडलाइंस का पालन करना होगा:
सभी संस्थाओं को निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है:
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