Mumbai Crime News: पार्श्व गायक कुमार सानू के नाम का इस्तेमाल कर दो ठगों ने एक बिजनेस महिला के साथ 9,900 डॉलर (₹40.44 लाख के बराबर) की धोखाधड़ी की है। ठगों ने पहले महिला का विश्वास हासिल किया और फिर उसे क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च करने वाली ऑस्ट्रेलियाई कंपनी में $9,900 USD (₹40.44 लाख के बराबर) का निवेश करने का लालच दिया।
आरोपियों की पहचान दीपू साहू और बिमान दास के रूप में हुई है। इन दोनों आरोपियों ने महिला को 50 लाख रुपये के निवेश पर 1.5% प्रतिदिन की दर से रिटर्न का वादा किया और यह भी कहा कि बॉलीवुड सिंगर कुमार सानू उनकी निवेश स्कीम के साथ जुड़े हुए हैं।
शिकायतकर्ता महिला का नाम रितुपर्णा मोहंती (33) है, जो बोरीवली पूर्व में रहती है। वह अपने पति के साथ एक मेडिकल बिजनेस चलाती है और आरोपी साहू पिछले दो वर्षों से उसकी कंपनी के ग्राहकों में से एक है। इस साल अप्रैल में, साहू ने पीड़ित महिला को ऑस्ट्रेलियाई कंपनी के बारे में बताया और जोर देकर कहा कि वह कंपनी के मालिक के साथ जूम मीटिंग कर ले। महिला उस मीटिंग में शामिल हुई, जिसमें आरोपी साहू तीन विदेशियों और बिमान दास के साथ मौजूद था, जिन्होंने कंपनी "फ्लेमिंगो बिजनेस" का मालिक होने का दावा किया था। उन्होंने बताया कि उनका हैड ऑफिस ऑस्ट्रेलिया में है। जबकि भारत में कंपनी का ऑफिस कोलकाता में है। पुलिस ने बताया है कि महिला ने अपनी शिकायक में कहा है कि आरोपी दास ने कंपनी में 50 लाख रुपये का निवेश करने पर हर दिन 1.5% की दर से ब्याज के रूप में रिटर्न और हर दिन 1.5% पूंजी के रिटर्न की पेशकश की थी। दास ने दावा किया कि बॉलीवुड गायक कुमार सानू के पास कंपनी में एक अपूरणीय टोकन (एनएफटी) भी है।
दास ने यह भी दावा किया कि उनकी कंपनी ने बीते कुछ सालों में बाजार से 6,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है और YO Coin और Fast BNB जैसी क्रिप्टोकरेंसी भी लॉन्च की थी। पीड़ित महिला ने कहा, ऑनलाइन मीटिंग में कुमार सानू के बारे में मैंने कंपनी पर भरोसा किया और 40.44 लाख रुपये का निवेश करने का फैसला किया। मुझे दीपू साहू ने बताया कि मेरे सभी निवेश और रिटर्न की स्थिति मेटामास्क मोबाइल ऐप पर देखी जा सकती है। इसलिए, मैंने ऐप डाउनलोड किया लेकिन मेरे द्वारा अर्जित निवेश रिटर्न ऐप में दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए, जब मैंने साहू से इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि निवेशकों को तभी लाभ मिलेगा जब वे 50 लाख रुपये का निवेश करेंगे। जब पीड़िता ने कई बार फालोअप लिया तो साहू ने उससे कहा कि उसे उसके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। इसके बाद महिला को महसूस हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने साहू और दास के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया है।
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