Mumbai Fisherwomen Bet: ऑल महाराष्ट्र फिशरमेन एक्शन कमेटी ने महिला मछुआरों पर मुआवजे के लिए लगाई गई शर्त पर आपत्ति जताई है। मत्स्य विभाग के हालिया निर्णय के अनुसार, महिला मछली विक्रेताओं को मछली बिक्री का प्रमाण प्रस्तुत करने में असमर्थ होने पर तहसीलदार से प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। कोल्ड स्टोरेज पर प्रतिबंध पर मछुआरा समिति ने भी आपत्ति जताई है। महाराष्ट्र राज्य में मछुआरों को पिछले तीन-चार वर्षों से चले आ रहे चक्रवातों के कारण भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसके लिए मछुआरों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा।
उन्हें मछुआरे होने का प्रमाण और सक्रिय मछुआरे होने का प्रमाण देना होगा। तथ्य यह है कि मत्स्य विभाग के पास राज्य में नाव मालिकों की एक सूची है, जिससे मछली पकड़ने वाले नाव मालिकों के लिए शर्तों को पूरा करना आसान हो जाता है; लेकिन चूंकि मत्स्य विभाग के पास महिला मछुआरों के आंकड़े नहीं हैं, इसलिए गरीब महिला मछुआरों के लिए शर्तों को पूरा करना संभव नहीं है। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है।
सरकार के फैसले पर दर्ज कराई आपत्ति
मत्स्य पालन सचिव ने हाल ही में एक निर्णय की घोषणा की है। तदनुसार, महिला मछुआरे के लिए मछली बिक्री का प्रमाण प्रस्तुत करना संभव नहीं होने पर तहसीलदार से प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी मत्स्य विभाग का काम अब तहसीलदार कार्यालय करेगा। इसलिए कमेटी ने इस फैसले का विरोध किया है। इस आशय का एक बयान उपमुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव और मत्स्य पालन मंत्री को भेजा गया है। समिति ने महिलाओं को मुआवजा देते हुए कोल्ड पैक लेने के सरकार के फैसले पर भी आपत्ति दर्ज कराई है।
मछुआरों के कल्याण की योजना
आपको बता दें कि, मछुआरों के कल्याण की योजना की परिकल्पना मछुआरों को अन्य आवश्यकताओं के अलावा घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आवास के लिए, जितना संभव हो सके राज्य सरकारें सभी गांवों में पात्रधारी मछुआरों की संख्या के अनुपात में घरों का समान वितरण सुनिश्चित कर सकती हैं। स्तंभ क्षेत्र और 35 वर्ग मीटर वाले घर की निर्माण की लागत 40,000/- रुपये तक सीमित होगी। भूमि की उच्चतम सीमा और निर्माण की लागत ऊपरी सीमा को दर्शाती है। राज्य सरकार योजना बनाकर एवं उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित कर सकती है ताकि बजट की राशि के अनुसार अधिक संख्या में घर बनाए जा सकें।
मछुआरों को दी जानी चाहिए प्राथमिकता
समुद्र और अंतर्देशीय क्षेत्र वाले मछुआरे योजना के तहत लाभ के हकदार हैं। इन संसाधनों के विकास के लिए भूमि संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) और राज्यों द्वारा दी जाएगी। प्रदान की जा रही सुविधाओं के लिए, राज्य और केंद्र सरकार इन सुविधाओं की लागत को साझा करेंगे। योजना के तहत आवासों के आवंटन में लाभार्थियों का चयन करते समय राज्यों द्वारा निम्नलिखित मानदंडों का पालन होना चाहिए। लाभार्थी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्रिय मछुआरा होना चाहिए। भूमिहीन एवं गरीबी रेखा से नीचे के मछुआरों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस योजना के तहत मकानों के आवंटन के लिए मछुआरों की जमीन या कच्ची संरचना पर भी विचार किया जा सकता है।
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