Mumbai Crime News: मुंबई पुलिस ने एक रियलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म के 26 वर्षीय निर्देशक की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़ित निदेशक ने आरोप लगाया है कि एक महिला ने उसकी मॉर्फ्ड तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। साथ ही निर्देशक से जबरन वसूली करने की भी कोशिश की है। निदेशक ने अपनी शिकायत में कहा है कि आरोपी महिला ने सेमी न्यूड होकर उसको वीडियो कॉल किया और जबरन पैसे वसूलने की कोशिश की।
महिला ने निर्देशक को धमकी दी कि पैसे नहीं दिए तो उसका मॉर्फ्ड वीडियो उसके दोस्तों और रिश्तेदारों में फैला देगी। इसके अलावा महिला ने अश्लील वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए निर्देशक के नाम का फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाया था।
जुहू निवासी शिकायतकर्ता के रियल एस्टेट, स्टील, सीमेंट उत्पादन और निर्माण सामग्री जैसे कई विविध बिजनेस हैं। पीड़ित की शिकायत के मुताबिक हाल ही में एक महिला ने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर एक फोटो और वीडियो शेयर कर उससे दोस्ती कर ली। रविवार को, उसने उसे मैसेज किया और वीडियो कॉल करने को कहा। मामले में शिकायतकर्ता ने कहा है कि महिला ने फिर उसे एक वीडियो कॉल किया। इस बार महिला को सेमी न्यूड देखकर वह हैरान रह गया। महिला ने निदेशक से भी अपने कपड़े उतारने के लिए कहा, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने फोन काट दिया। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद, शिकायतकर्ता को आरोपी महिला ने उसे एक वीडियो कॉल का मॉर्फ्ड वीडियो भेजा। इसके बाद महिला ने शिकायतकर्ता को मैसेज कर 70,000 की मांग की और धमकी दी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वह यह वीडियो निर्देशक के सभी संपर्कों में वायरल कर देगी।
पुलिस के मुताबिक महिला के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अन्य यूजर ने भी निर्देशक को धमकी दी। उसी दिन पीड़ित के चाचा ने उसे सूचित किया कि उसे सोशल मीडिया पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली है। निर्देशक के दोस्तों ने उसे यह भी बताया कि उसके नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ फर्जी अकाउंट खोले गए हैं और वहां एक अश्लील वीडियो पोस्ट किया गया है। निर्देशक की शिकायत के आधार पर जुहू पुलिस स्टेशन ने धारा 292 (अश्लील तस्वीरें और बिक्री), 385 (चोट पहुंचाने के लिए जबरन वसूली), 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया। अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की दंड संहिता (आईपीसी) और धारा 67-ए (इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन रूप से स्पष्ट कृत्य वाली सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दंड) के तहत मामला दर्ज किया है।
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