अपने एक्स बॉयफ्रेंड की 'गंदी पिक्चर' को महिला ने उसकी बेटी की स्कूल वेबसाइट पर किया अपलोड, हुई गिरफ्तार

Mumbai Crime News: मुंबई के मालाबार हिल में रहने वाली एक 42 वर्षीय महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। महिला पर कथित तौर पर अपने एक्स पार्टनर की अश्लील तस्वीरें उसकी 14 वर्षीय बेटी के स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड करने का आरोप है। महिला ने एक्स पार्टनर से बदला लेने के लिए ऐसा है।

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बॉयफ्रेंड की 'गंदी पिक्चर' वायरल करने पर महिला गिरफ्तार  |  तस्वीर साभार: Representative Image
मुख्य बातें
  • एक 42 वर्षीय महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है
  • महिला पर कथित तौर पर अपने एक्स पार्टनर की अश्लील तस्वीरें वायरल का आरोप है
  • महिला ने एक्स पार्टनर से बदला लेने के लिए की शर्मनाक हरकत

Mumbai Crime News: मुंबई के मालाबार हिल में रहने वाली एक 42 वर्षीय महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। महिला पर कथित तौर पर अपने एक्स पार्टनर की अश्लील तस्वीरें उसकी 14 वर्षीय बेटी के स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड करने का आरोप है। महिला ने एक्स पार्टनर से बदला लेने के लिए ऐसा है। पुलिस ने बताया है कि एक्स पार्टनर ने महिला से रिश्ता खत्म कर लिया था, जिससे वह परेशान थी।

आरोपी महिला और विवाहित शख्स की मुलाकात दक्षिण मुंबई के एक जिम में हुई और उनके बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया।  महिला को पता था कि शख्स पहले से शादीशुदा है और उसकी एक बेटी है। आरोपी और विवाहित शख्स का अफेयर काफी वक्त तक चला।

महिला पीड़ित को करने लगी ब्लैकमेल

इस दौरान पीड़ित शख्स ने आरोपी महिला को हीरे की तीन अंगूठियां और एक घड़ी समेत कीमती सामान गिफ्ट किया थे।  कुछ वक्त बाद में उनके बीच मतभेद पैदा हो होने लगे। आरोपी महिला पीड़ित शख्स को इस बात पर जोर दे रही थी कि वह अपनी मौजूदा पत्नी को तलाक दे और उससे शादी कर ले। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि इस बात को लेकर अक्सर आरोपी महिला और उसके बीच झगड़ा होता रहता था। पीड़ित ने आरोप लगाया कि इसके बाद महिला ने उसे अपनी अतरंग तस्वीरों के साथ ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इससे परेशान होकर पीड़ित ने अपना सिम कार्ड तीन बार बदला। इसके बावजूद महिला उसे ब्लैकमेल करना नहीं छोड़ रही थी।

कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की

शख्स ने आरोप लगाया है कि महिला उसके घर तक पहुंच गई। इसके बाद उसने अपने साथ उसकी किस करते हुए तस्वीर पीड़ित की बेटी की स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड कर दी। इसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा और आईटी एक्ट के तहत महिला को गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तारी के बाद महिला ने सेशन कोर्ट में अपनी जमानत अर्जी डाली, जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसी तस्वीरें बच्चे की स्कूल वेबसाइट पर अपलोड करने से उसकी छवि और भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। 

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