पटना: पटना के गांधी मैदान (Patna Serial Blast) और इसके आसपास को इलाकों में 27 अक्टूबर 2013 को हुए सीरियल ब्लास्ट केस में दोषियों को आज सजा सुनाई जाएगी। इस मामले में NIA की स्पेशल कोर्ट ने 10 में से 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है जबकि एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। NIA ने एक नाबालिग समेत 12 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था इनमे से एक की मौत इलाज के दौरान ही हो गई। नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल बोर्ड की तरफ से पहले ही 3 साल की कैद की सजा सुनाई जा चुकी है।
कड़ी सुरक्षा के बीच सभी आरोपियों को एनआईए की कोर्ट तक लाया जाएगा। कोर्ट के बाहर भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं और डीएसपी स्तर के तीन पुलिस अधिकारियों के अलावा एसटीएफ को भी अलग से लगाया गया है। सुरक्षा में किसी तरह की कोताही ना हो इसलिए सादी वर्दी में भी पटना में कई जगहों पर पुलिस तैनात की गई है। जिस जेल में आरोपी बंद हैं वहां भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं।
27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में जिस वक्त ये सीरियल ब्लास्ट हुए थे उस समय नरेंद्र मोदी बीजेपी की ओर से NDA के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और यहां आयोजित हुंकार रैली में जनता को संबोधित कर रहे थे। गांधी मैदान के साथ-साथ पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर भी एक ब्लास्ट हुआ था। पटना में कुल सात धमाके हुए थे। इस सीरियल ब्लास्ट में कुल 6 लोगों की मौत हुई थी और 85 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
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