Prayagraj : प्रयागराज में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अब लाउडस्पीकरों पर अजान नहीं, IG ने जारी किए आदेश

Allahabad VC Sangita Srivastava: साल 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अफजल अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा था कि पूजा के लिए कोई भी धर्म लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर जोर नहीं देता है।

IG bans loudspeakers from 10 pm to 6 am in Prayagraj
प्रयागराज में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अब लाउडस्पीकरों पर अजान नहीं।  |  तस्वीर साभार: PTI
मुख्य बातें
  • लाउडस्पीकर पर अजान दिए जाने की इलाहाबाद विवि की वीसी ने की है शिकायत
  • वीसी संगीता श्रीवास्तव का कहना है कि इसकी आवाज से उनकी नींद में खलल पड़ती है
  • प्रयागराज के आईजी ने अब जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को लिखा पत्र

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पुलिस महानिरीक्षक ने अपने क्षेत्र के सभी जिलाधिकारियों से रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर दी जाने वाली अजान पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। दरअसल, केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव ने एक मस्जिद से लाउडस्पीकर पर दी जाने वाली अजान पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। वीसी के इस शिकायती पत्र पर पुलिस महानिरीक्षक ने आदेश दिया है। मामला सामने आने के बाद प्रयागराज मस्जिद प्रबंधन ने गुरुवार को मस्जिद के लाउडस्पीकर की दिशा बदल दी और उसकी आवाज भी कम कर दी। 

चार जिलों के अधिकारियों को लिखा पत्र
प्रयागराज के पुलिस महानिरीक्षक केपी सिंह के क्षेत्र में चार जिले आते हैं। उन्होंने इन चारों जिलों के जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने सार्वजनिक जगहों पर सभी तरह के लाउडस्पीकरों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। सिंह ने अधिकारियों से इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों को लागू कराने का भी निर्देश दिया है। अधिकारियों से पर्यावरण से संबंधित कानूनों का पालन कराने के लिए भी कहा गया है। 

लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर पहले से है रोक
बता दें कि साल 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अफजल अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा था कि पूजा के लिए कोई भी धर्म लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर जोर नहीं देता है। सिंह ने कहा कि प्रदूषण कानून के तहत रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर रोक है लेकिन शादी, विवाह जैसे कार्यक्रमों के लिए अनुमति लेने पर लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल रात 12 बजे तक किया जा सकता है। 

वीसी का कहना है-अजान से नींद में खलल पड़ती है
वीसी श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी को लिखे पत्र में अपने आवास के समीप स्थित मस्जिद से सुबह के वक्त लाउडस्पीकर पर आने वाली अजान पर रोक लगाने की मांग की है। अपनी शिकायत में वीसी ने कहा है कि प्रत्येक सुबह मस्जिद से लाउडस्पीकर से आने वाली अजान से उनकी नींद खराब हो जाती है। वीसी ने अपने पत्र में कहा है, 'प्रत्येक सुबह साढ़े पांच बजे नजदीकी मस्जिद के मौलवी माइक पर अजान देते हैं, इससे मेरी नींद में खलल में पड़ती है। अजान के चलते मेरी नींद टूट जाती है। इसके बाद कोशिश करने के बाद भी नींद नहीं आती। इससे दिन भर में मेरे सिर में दर्द रहता है और इसका मेरे काम पर असर पड़ता है।'

मस्जिद प्रबंधन ने लाउडस्पीकर की संख्या कम की
वीसी की शिकायत को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज मस्जिद प्रबंधन ने गुरुवार को लाउडस्पीकर की दिशा बदल दी और उसकी आवाज भी कम कर दी। सिविल लाइंस मस्जिद के प्रबंधन का कहना है कि डीएम को वीसी के पत्र के बाद स्थानीय पुलिस ने उनसे संपर्क किया था। उन्होंने तदनुसार लाउडस्पीकरों की आवाज को कम कर दिया है, उनकी संख्या को भी घटाकर चार से 2 कर दिया गया है और उनकी दिशा बदल दी है ताकि वीसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वीसी को कोई असुविधा न हो। 

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