Gyanvapi case : फास्ट ट्रैक अदालत में होगी ज्ञानवापी पर नई याचिका की सुनवाई

Varanasi Court verdict on Gyanvapi case : जज रवि दिवाकर के कोर्ट में अर्जी पर सुनवाई। इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने, मस्जिद में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक और शिवलिंग के पूजा-दर्शन की अनुमति देने की मांग की गई है। 

Varanasi Civil Court verdict on Gyanvapi Masjid case
सिविल कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की हुई सुनवाई। 

Gyanvapi Masjid case : ज्ञानवादी मस्जिद विवाद मामले में दायर हिंदू पक्ष की अर्जी पर सुनवाई करते हुए वाराणसी सिविल कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंप दिया है। इस मामले की सुनवाई अब 30 मई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। हिंदू पक्ष की ओर से सिविल कोर्ट में दायर नई याचिका में ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने, मस्जिद में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक और शिवलिंग के पूजा-दर्शन की अनुमति देने की मांग की गई है।  

समझा जा रहा था कि जज रवि दिवाकर इस केस को जिला अदालत में सुनवाई के लिए ट्रांसफर करेंगे लेकिन उन्होंने इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट के पास भेज दिया। अर्जी में याचिकाकर्ता ने ढांचे को गिराने और किसी बाधा के वहां पूजा-पाठ की मांग की है। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में सिविल जज (सीनियर डिविजन) महेंद्र कुमार पांडे इस अर्जी पर सुनवाई करेंगे।  

कुलपति तिवारी ने दायर की थी याचिका

ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के नियमित पूजन-अर्चन के लिये अदालत में काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने सोमवार को याचिका दायर की है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर मामले को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से जिला जज के न्यायालय में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए थे।

मस्जिद पक्ष ने कही थी ये बात

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले की संवेदनशीलता और जटिलता को देखते हुए यह बेहतर है कि कोई अनुभवी न्यायिक अधिकारी इस मामले की सुनवाई करे। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता मोहम्मद तौहीद खान ने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने अदालत में याचिका दायर करके कहा है कि यह मुकदमा चलाने लायक नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाए।
 

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