वाराणसी। कोरोना वायरस की वजह से वाराणसी में भी दुकानों को खोले जाने के संदर्भ में गाइडलाइंस जारी की गई थी। अभी तक लेफ्ट-राइट के नियम से जो दुकानें खुल रही थीं उनमें सोमवार 20 जुलाई से बदलाव किया गया है। जो लाइन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलती हैं वो मंगलवार और बृहस्पतिवार को खुलेगी। इसी तरह से मंगलवार, बृहस्पतिवार को खुलने वाली दुकानें और प्रतिष्ठान सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलेगी।
शाम चार बजे तक दुकानों को खोलने की आजादी
वाराणसी में अगले आदेश तक सभी दुकानें, बाजार, माॅल, निजी व सरकारी ऑफिस, दवाई की दुकानें, सभी मंडियां, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ट्रांसपोर्ट, गलियों में घूम कर वेंडिंग सहित सभी आर्थिक गतिविधियां शाम 4 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। शाम 4 बजे इन सभी गतिविधियों को अनिवार्यर तौर पर बंद करना होगा। शनिवार और रविवार पहले की तरह साप्ताहिक बंदी रहेगी।
ऑड ईवन नियम पहले की तरह
दुकानों और मार्केट के लिए लागू लेफ्ट-राइट तथा 50% ऑड-इवन पहले की तरह अमल में रहेंगी। लेकिन इनका क्रम उल्टा कर दिया गया है। शाम 5 बजे से सभी का आवागमन और घर से बाहर निकलने पर बैन रहेगा। ये प्रतिबंध शहर और ग्रामीण दोनों इलाकों में लागू रहेंगे। सभी सरकारी और निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, उनके अंदर दवाई की दुकानें, सभी छोटे बड़े कारखाने और सरकारी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
बिना काम बाहर निकलने पर कार्रवाई
बिना कार्य कोई व्यक्ति घर से बाहर निकला या बिना मास्क निकला तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोमवार से बिना मास्क निकलने वाले लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जो लोग बिना काम के घर से निकलेंगे या गलियों में घूमते या खेलते पाए जाएंगे उन्हें पेड क्वारंटाइन में भेजा जाएगा।
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