Aadhaar Card Update: वाराणसी में पेंशनरों की संख्या 86 हजार 298 है। इन सभी बुजुर्ग पेंशन धारियों को एक हजार रुपये मासिक की दर से पेंशन हर तीन माह पर प्रदान की जाती है। इसके तहत पेंशन धारियों को एक हजार रुपये महीना के हिसाब से तीन माह में तीन हजार रुपये दिए जाते हैं। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ पाने वाले लाभार्थियों को आधार सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
आने वाले दिनों में आधार सत्यापित नहीं होगा, तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी। नाम और मोबाइल नंबर में अगर संशोधन कराना है तो, संबंधित लाभार्थी जनसेवा केंद्र पर डाटा फीडिंग करा सकते हैं। पेंशन के लिए एक मोबाइल नंबर का ही प्रयोग होगा, जिसमें फीडिंग के दौरान ओटीपी की जरूरत पड़ेगी।
वृद्धा पेंशन में आधार लिंक कराना जरूरी
इसके पहले पेंशन की धनराशि 500 रुपये निर्धारित थी, लेकिन दिसंबर 2021 में बढ़कर 1,000 प्रतिमाह कर दी गई है। पहले खाते से आधार लिंक जरूरी नहीं किया गया था, लेकिन अब शासन ने खाते से आधार लिंक जरूरी कर दिया है। ऐसे में सभी पेंशनधारियों को आधार लिंक कराना जरूरी है। जिन पेंशनरों के बैंक खाते आधार से लिंग नहीं होंगे उनकी अप्रैल से जून तक की तीन महीने की पेंशन खाते में नहीं भेजी जाएगी। प्रमाणीकरण और फीडिंग का कार्य पूरा होने के बाद ही, अगले वित्तीय वर्ष में पेंशन मिल सकेगी। वाराणसी में पेंशनरों की संख्या 86 हजार 298 है। इनमें से करीब 06 हजार लोगों का प्रमाणीकरण का कार्य पूरा कर लिया है।
पेंशनरों के आधार का सत्यापन जरूरी
डीएम कौशल राज शर्मा ने ग्राम पंचायत अधिकारियों, पंचायत सहायकों और नगरीय क्षेत्रों में लेखपालों को वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण व आधार फीडिंग कराने की जिम्मेदारी दी है। जिला समाज कल्याण अधिकारी जीआर प्रजापति ने बताया कि, जिले में योजना के तहत 86 हजार 298 पेंशनर्स हैं। इनमें दिव्यांग और निराश्रित महिला पेंशनर भी शामिल हैं। हाल ही में जारी एक आदेश के बाद अब सभी लाभार्थी पेंशनरों के आधार का सत्यापन जरूरी कर दिया गया है।
ऐसे कराएं सत्यापन
लाभार्थी पेंशनरों को अपने आधार के सत्यापन के लिए sspy.up.gov.in वेबसाइट पर पेंशन स्कीम पर क्लिक करके वृद्धा पेंशन, दिव्यांग और निराश्रित महिला पेंशन का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया में बैंक खाता नंबर, पंजीकरण नंबर, मोबाइल नंबर डालना होगा। सभी विकल्प भरने के बाद एक ओटीपी मिलेगा, जिसे भरकर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। इसके अलावा सहज जनसेवा केंद्र पर अपने आधार का सत्यापन करा सकते है। राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना का लाभ बहुत से अपात्र भी उठा रहे हैं। ऐसे अपात्रों को योजना से बाहर करने के लिए सरकार ने आधार का ऑनलाइन सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। जिन पेंशनरों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हो सकें हैं, उन लोगों को तत्काल अपने बैंक खाते आधार से लिंक करा लेना चाहिए। जिनके खाते आधार से लिंक नहीं हो पाएंगे, उनकी अप्रैल से जून तक की पेंशन की किश्त खाते में नहीं भेजी जाएगी।
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