Varanasi Election: आज केवल चार बजे तक ही दुकान खोल सकेंगे स्ट्रीट वेंडर व चाय वाले, जानें वजह

वाराणसी समाचार
Updated Mar 07, 2022 | 15:00 IST | टाइम्स नाउ डिजिटल

Varanasi Election: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तहत आज अंतिम चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। जहां मतदान में जुड़े कार्मिकों व पुलिसकर्मियों की सहूलियत को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश जारी किए हैं।

Varanasi Election and Vendor
मतदान के दिन शाम 4 बजे चाय वाले खोल सकेंगे दुकानें  |  तस्वीर साभार: Twitter
मुख्य बातें
  • मतदान केंद्र से 100 मीटर दूर ही खड़े रहेंगे वाहन
  • दिव्यांग व बुजुर्गों और बीमारों को बूथ तक गाड़ियों से पहुंचाने की मिलेगी सुविधा
  • जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी है यह सूचना

Varanasi Election:  उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव का सातवां व अंतिम चरण चल रहा है, जहां चुनाव को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस दौरान उन्होंने मतदान कार्मिकों व सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश जारी किया कि स्ट्रीट वेंडर व चाय रेड़ी की दुकान लगाने वाले दुकानदार अपनी दुकानें आज केवल शाम चार बजे तक खोल सकते हैं।

छोटी दुकानें खुलने से चौराहों व मतदान केंद्र पर तैनात कार्मिकों को चाय नाश्ते की सहूलियत मिल रही है। इससे सकुशल चुनाव कराने में आसानी भी है। मतदान कार्मिकों व पुलिसकर्मियों को किसी भी प्रत्याशी या एजेंट के सहारे नहीं रहना पड़ रहा है। वह स्वयं अपने चाय-नाश्ते व खानपान की व्यवस्था कर पा रहे हैं। 

दिव्यांग व बुजुर्गों और बीमारों को बूथ तक पहुंचाने की मिली सुविधा

जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिव्यांग बुजुर्गों और बीमारों को बूथ तक पहुंचाने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए थे। जिसके  तहत सभी दिव्यांग लोगों को गाड़ी के जरिए बूथ तक पहुँचाया गया। जिससे कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जा सका है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश में कहा था कि  हमें लोगों को मतदान किए जाने के लिए प्रेरित करना होगा। उन्हें उनके अधिकारों व दायित्व की जानकारी देनी होगी। यह सहूलियत मिलने से कहीं ना कहीं मतदान की प्रतिशतता में बढ़ोतरी होगी। 

मतदान केंद्र से 100 मीटर से दूर ही खड़े होंगे वाहन

मतदान केंद्र से 100 मीटर दूर वाहन खड़े किए जाने का निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिया था।  उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा था कि मतदान केंद्र के नजदीक किसी भी वाहन का जाना प्रतिबंधित रहेगा। जिससे कि चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जा सके। इसके अलावा मतदान केंद्र तक दिव्यांगों, बुजुर्गों और बीमारों को पहुंचाने के लिए ही मतदान केंद्र तक गाड़ियां जा सकती हैं। अन्य सभी गाड़ियां 100 मीटर तक के दायरे में प्रतिबंधित हैं।

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