- अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर लगी रोक 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है।
- 23 मार्च, 2020 से अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाई गई थी।
- चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था के तहत जुलाई, 2020 से उड़ानों का परिचालन हो रहा है।
नई दिल्ली : नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कोरोना वायरस की वजह से लगाई गई अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर रोक को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। डीजीसीए ने मंगलवार को कहा कि हालांकि, चुनिंदा मार्गों पर मामला-दर-मामला आधार पर सक्षम प्राधिकरण की अनुमति से अंतरराष्ट्रीय अनुसूचित उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है।
कोरोना वायरस महामारी की वजह से 23 मार्च, 2020 से अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाई गई थी। लेकिन मई, 2020 से वंदे भारत मिशन के तहत विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन हो रहा है। इसके अलावा चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था के तहत जुलाई, 2020 से उड़ानों का परिचालन हो रहा है।
भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, भूटान और फ्रांस सहित करीब 28 देशों के साथ एयर बबल करार किया है। एयर बबल करार के तहत दो देशों के बीच उनकी एयरलाइंस द्वारा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन किया जा सकता है। डीजीसीए के सर्कुलर में कहा गया है कि इस फैसले से अंतरराष्ट्रीय ऑल-कार्गो उड़ानों का परिचालन प्रभावित नहीं होगा।