कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बोर्ड बैठक में शनिवार को बड़ा ऐलान किया गया है, बताया जा रहा है कि कि प्रोविडेंट फंड (PF) अकाउंट के सेंट्रलाइज आईटी सिस्टम (IT System) को मंजूरी दी जाएगी, ये देश में तमाम ईपीएफ खाताधारकों के लिये बड़ी राहत की खबर है, श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की हुई बैठक में ये फैसला लिया गया।
यानी इसका अर्थ ये हुआ कि अब नौकरी बदलने पर पहली कंपनी के EPF खाते में जमा पैसे को नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं होगी मतलब नौकरी बदलने पर पुराने ईपीएफ अकाउंट और नए ईपीएफ अकाउंट का अपने आप मर्जर हो जाएगा।
चाहें तो पुराने अकाउंट को ही नए संस्थान में भी जारी रख सकते हैं
कर्मचारी के पास ये विकल्प होगा कि चाहें तो पुराने अकाउंट को ही नए संस्थान में भी जारी रख सकते हैं, EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने इसके लिए सेंट्रलाइज्ड आईटी सिस्टम बनाने को मंजूरी भी दे दी है।
इस नई व्यवस्था के बाद कर्मचारी की दिक्कत दूर हो जाएगी
दरअसल अभी इसके लिए पुरानी और नई कंपनी में कुछ कागजी औपचारिकताएं होती हैं जिन्हें पूरा करना होता है नई कंपनी में पहले के UAN पर ही दूसरा पीएफ खाता बन जाता है लेकिन इस पीएफ खाते में पूरा बैलेंस नहीं दिखता है, लेकिन इस नई व्यवस्था के बाद कर्मचारी की ये दिक्कत दूर हो जाएगी।