- घरेलू यात्री उड़ानें आज से फिर शुरू हो गई हैं
- दिल्ली समेत अन्य राज्यों के विभिन्न शहरों से विमानों का परिचालन शुरू हो गया है
- स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं
नई दिल्ली: दो महीने के अंतराल के बाद घरेलू यात्री उड़ानें आज (25 मई) से फिर शुरू हो गई हैं। देश के भीतर लोग फ्लाइट्स के जरिए एक जगह से दूसरी आना जाना शुरू कर दिए है। देश की राजधानी दिल्ली समेत अन्य राज्यों के विभिन्न शहरों से विमानों का परिचालन शुरू हो गया है। मुंबई एयर पोर्ट से प्रतिदिन सिर्फ 50 घरेलू उड़ानों का परिचालन किया जा रहा है जबकि पश्चिम बंगाल के कोलकाता और बागडोगरा एयरपोर्ट्स पर 28 मई से घरेलू सेवाएं शुरू होंगी। यहां से फिलहाल प्रतिदिन केवल 20-20 उड़ानों का परिचालन किया जाएगा। हैदराबाद हवाई अड्डे से 30 घरेलू उड़ानों का परिचालन किया जाएगा। लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। जो हर यात्री को पालन करना जरूरी है।
घरेलू विमान यात्रियों के लिए गाइडलाइंस
- सभी यात्रियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह गई है।
- संबंधित एजेंसियों को यात्रियों को टिकट के साथ क्या करें और क्या न करें की लिस्ट भी उपलब्ध करानी होगी।
- एयरपोर्ट्स और विमानों के भीतर भी कोविड-19 संबंधी उचित घोषणा की जाएगी जिसमें एहतियाती कदमों के पालन की जानकारी भी शामिल है।
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुनिश्चित करना होगा कि सभी यात्रियों की प्रस्थान स्थल पर थर्मल स्क्रीनिंग हो और सिर्फ उन्हीं यात्रियों को विमान में सवार होने दिया जाए जिनमें लक्षण न हों।
- विमान में सवार होते और यात्रा के वक्त, सभी यात्रियों को फेस मास्क या कवर का प्रयोग करना होगा और हाथों की, सांस संबंधी तथा पर्यावरणीय साफ-सफाई का पालन करना होगा।
- हवाईअड्डों पर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने संबंधी जरूरी कदम भी उठाए जाएं। नियमित रूप से सफाई हो या उन्हें संक्रमणमुक्त बनाया जाए तथा वहां साबुन एवं सैनेटाइजर की उपलब्धतता सुनिश्चित हो।
- एयरपोर्ट से निकलने वाले स्थान पर पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो और बिना लक्षण वाले मरीजों को इस सलाह पर जाने दिया जाए कि वे 14 दिन तक खुद के स्वास्थ्य की निगरानी करेंगे। अगर उनमें किसी तरह के लक्षण दिखते हैं तो उन्हें राज्य/ राष्ट्रीय कॉल सेंटर (1075) या जिला सर्विलांस अधिकारी को सूचित करना होगा।
- जिन में कोरोना वायरस के लक्षण नजर आएंगे उन्हें क्वरंटीन में किया जाएगा और पास के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाएगा जहां उनकी स्थिति की गंभीरता का आकलन किया जाएगा।
- जिनमें औसत या गंभीर लक्षण होंगे उन्हें निर्धारित कोरोना वायरस स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया जाएगा।
- जिनमें हल्के लक्षण होंगे उन्हें घर में आइसोलेशन में रहने या कोविड देखभाल केंद्रों (सरकारी या प्राइवेट केंद्र दोनों) में अलग रहने का विकल्प दिया जाएगा।
- संक्रमित पाए जाने पर, उन्हें कोविड देखभाल केंद्र में ही रहना होगा और क्लीनिकल प्रोटोकॉल के जरिए उनका ध्यान रखा जाएगा।
- संक्रमित नहीं पाए जाने पर यात्री को घर जाने दिया जाएगा जहां उसे अलग रहकर 7 दिन तक अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी।
- यात्री जिस राज्य में पहुंचेंगे वह प्रदेश अपने आकलन के मुताबिक क्वारंटीन के संबंध में अपने प्रोटोकॉल बना सकते हैं।
अंतरराष्ट्रीय विमान से आने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइन्स
- विमान पर चढ़ने से पहले सभी यात्रियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि विमान से उतरने के बाद उन्हें 14 दिनों के लिए अनिवार्य रूप से क्वारंटीन में रहना होगा। उन्हें अपने खर्च पर सात दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा और सात दिनों तक खुद की निगरानी में होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा।
- विशेष स्थिति में छूट मिलेगी। ह्यूमन डिस्ट्रेस, प्रेग्नेनसी, परिवार में मृत्यु, सीरियस बीमारी और वैसे माता-पिता जिनके बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं। उन्हें सीधे घर जाने की इजाजत होगी लेकिन 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। इस स्थिति में आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल मेंडेटरी होगा।
- यात्रा के दौरान क्या करना है क्या नहीं करना है। यात्रियों को टिकट के साथ गाइडलाइन्स दी जाएगी।
- सभी यात्रियों को अपने स्मार्टफोन, मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी जाएगी।
- फ्लाइट या शिप में उन्ही यात्रियों को चढ़ने की इजाजत होगी जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाएंगे। इसके लिए थर्मल स्क्रीनिंग होगी।
- गाइडलाइन्स में कहा गया है कि एयरपोर्ट्स/सीपोर्ट्स और विमानों/जहाजों में एहतियाती कदमों समेत कोविड-19 के बारे में उचित घोषणाएं की जाएगी। इसमें कहा गया है कि विमान या जहाज में चढ़ते वक्त मास्क पहनना, साफ-सफाई बनाए रखना, हाथ धोने जैसे एहतियाती कदमों पर नजर रखी जाएगी। आगमन पर एयरपोर्ट्स/सीपोर्ट्स/सीमा चौकियों पर मौजूद स्वास्थ्य अधिकारी सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे। जांच के दौरान जिस यात्री में भी लक्षण पाए जाएंगे उसे तुरंत अलग किया जाएगा और मेडिकल सेंटर ले जाया जाएगा।
- फ्लाइट, शिप या जमीन के रास्ते भारत में प्रवेश करने वाले को यात्रा के दौरान सेल्फ डिक्लिरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। इसका डुप्लिकेट हेल्थ, एयरपोर्ट, बंदरगाहों या लैंडपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारी को सौंपा जाएगा। यह फॉर्म आरोग्य सेतु ऐप पर उपलब्ध हो सकेगा।
- जमीन से रास्ते भारत में प्रवेश करने वाले को भी यही प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।