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स्कूल परिसर के 50 मीटर दायरे में कैंटीन में जंक फूड की बिक्री, विज्ञापन पर पाबंदी

school canteen
Updated Sep 09, 2020 | 09:00 IST

खाद्य नियामक भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने स्कूल परिसरों के 50 मीटर के दायरे और स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है।

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तस्वीर साभार:&nbspRepresentative Image
स्कूल कैंटीन

नई दिल्ली : खाद्य नियामक भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने स्कूल परिसरों के 50 मीटर के दायरे और स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है। एफएसएसएआई ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एफएसएसएआई ने इसे बच्चों के लिए सुरक्षित और पोषण खाद्य को प्रोत्साहित करने वाला कदम बताया।

खाद्य नियामक ने एक बयान में कहा कि हितधारकों से चर्चा करने के बाद खाद्य संरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाना और स्वास्थ्यवर्द्धक भोजन) नियम-2020 को अधिसूचित कर दिया गया है। इसे अधिसूचित करने से पहले सभी हितधारकों को पर्याप्त समय दिया जा चुका है।

इसी के साथ एफएसएसएआई ने राज्यों के स्कूली शिक्षा विभागों और खाद्य प्राधिकरणों को बच्चों के लिए सुरक्षित और संतुलित स्वास्थ्यवर्द्धक भोजन की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं।

अधिसूचना के मुताबिक जिन खाद्य पदार्थों में संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, चीनी और नमक की अधिक मात्रा होगी उन्हें स्कूली परिसरों के 50 मीटर के दायरे, स्कूल की कैंटीन, छात्रावासों की कैंटीन में बेचने की अनुमति नहीं होगी।

वहीं इस तरह के खाद्य सामग्री का निर्माण करने वाली कंपनियों को भी स्कूल के 50 मीटर के दायरे और कैंटीन इत्यादि में विज्ञापन करने की मनाही होगी। इसमें ब्रांड का नाम, लोगो, पोस्टर, बच्चों की किताब-कॉपी के कवर इत्यादि पर होने वाला विज्ञापन भी शामिल है।

स्कूल प्रशासन को भी इस तरह के खाद्य पदार्थों की सामग्री नहीं बेचने के बोर्ड अंग्रेजी और एक भारतीय भाषा में परिसर के भीतर और स्कूल के प्रवेश द्वार एवं अन्य द्वार के बाहर भी लगाने होंगे।