केंद्र सरकार ने 21 सितंबर से कक्षा नौवीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूलों को खोलने के लिए SOP जारी किया है। गौरतलब है कि सरकार ने कहा है कि 21 सितंबर से नौवीं से 12वीं तक की क्लासों का संचालन किया जा सकता है लेकिन उसके लिए कुछ पाबंदियों को मानना होगा तभी स्कूल जा पायेंगे, केंद्र सरकार ने इस बारे में गाइडलाइन इश्यू की है।
इसके मुताबिक स्कूलों में छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी, स्पोर्ट्स गतिविधियों को नहीं होगी इजाजत वहीं स्कूलों को फिर से खोले जाने से पहले अच्छी तरह से सैनिटाइज करना होगा। इसके अलावा ऑनलाइन टीचिंग/टेलि-काउंसलिंग की इजाजत जारी रहेगी स्कूल आकर क्लास अटेंड करना स्वैच्छिक होगा।
नौवीं से 12वीं तक के छात्र अगर अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल जाना चाहेंगे तो उन्हें इसकी इजाजत होगी। हालांकि इसके लिए उन्हें अपने माता-पिता या अभिभावकों से लिखित सहमति लेनी होगी। छात्रों के पास ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी मौजूद रहेगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से नौवीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने के लिए जारी SOP में कहा गया है कि ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी। फेस कवर/मास्क भी जरूरी होंगे साथ ही कंटेनमेंट जोन में स्थित स्कूलों को खोलने की इजाजत नहीं होगी।
छात्रों के इकट्ठा होने यानी असेंबली और खेलकूद से जुड़ी गतिविधियों की मनाही होगी क्योंकि इससे संक्रमण के फैलने का जोखिम होगा। स्कूल अधिकतम अपने 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग/टेलि-काउंसलिंग और इससे जुड़े दूसरे कामों के लिए बुला सकते हैं।लैब से लेकर क्लासेज तक के छात्रों के बैठने की ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि उनके बीच कम से कम 6 फीट की दूरी को बरकरार रखा जाए।
गौरतलब है कि कोरोना वायरस की महामारी फैलने की वजह से स्कूल-कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए थे और इसके बाद से फिलहाल अनलॉक 4 शुरू हो चुका है।