- 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
- EWS के आरक्षण के लिए 8 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा रहेगी बरकरार
- इससे पहले फोर्डा ने वापस ली थी हड़ताल
NEET PG Counselling 2021: नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मगर केंद्र सरकार ने इससे पहले ही अदालत में एक हलफनामा दायर किया गया है। जिसमें केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के आरक्षण के लिए 8 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा को बरकरार रखने का निर्णय लिया है।
सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि नए मानदंडों को संभावित रूप से लागू करने की सिफारिश सहित समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का फैसला किया गया है। केंद्र द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन तब किया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस निर्धारित करने के लिए ₹8 लाख की सीमा तय करने से पहले कोई अध्ययन किया था या नहीं, को लेकर गंभीर आपत्ति जताई थी।
कोर्ट के फैसले पर टिकी निगाहें
SC केंद्र और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) के 29 जुलाई के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही है, जिसमें NEET प्रवेश के लिए EWS श्रेणी के लिए 10% प्रदान किया गया है। अदालत में ईडब्ल्यूएस मानदंड आय कैप नीति की समीक्षा लंबित है ऐसे में नीट पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) और अंडरग्रेजुएट (यूजी) के लिए काउंसलिंग को रोक दिया गया था। यूजी और पीजी के लिए काउंसलिंग फिर से शुरू होगी यदि अदालत एनईईटी और अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के निर्धारण के लिए सरकार द्वारा 8 लाख रुपये की सीमा तय करने के तर्क को स्वीकार करती है।
फोर्डा ने वापस ली हड़ताल
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से आश्वासन प्राप्त होने के बाद से फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (फोर्डा) ने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा दिलाते हुए कहा था कि नीट पीजी काउंसलिंग 6 जनवरी 2022 से पहले ही शुरू कर दी जाएगी। रेजिडेंट डॉक्टर्स अपने काम पर लौट गए हैं। वे नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हड़ताल पर थे।