- 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद
- केंद्र की इजाजत के बगैर राज्य नहीं खोल सकते स्कूल
- ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर देने पर फैसला
नई दिल्ली। गृहमंत्रालय की तरफ से पूरे देश के लिए अनलॉक 4 के संबंध में गाइडलाइंस जारी की गई है। अनलॉक-4 एक सितंबर से 30 सितंबर तक लागू रहेगा। अनलॉक-3 की तरह ज्यादातर पाबंदियों को बरकरार रखा। लेकिन स्कूलों और कॉलेजों के संबंध में कुछ खास फैसले किए गए हैं। दरअसल हर अभिभावकों के सामने यह सवाल था कि क्या सितंबर से स्कूल खोल दिए जाएंगे। लेकिन अनलॉक-4 की जो गाइडलाइंस आई है उसके मुताबिक स्कूल और कॉलेज 30 सितंबर तक बंद ही रहेंगे।
30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद
30 सितंबर तक छात्रों और नियमित कक्षा की गतिविधियों के लिए कोचिंग सेंटर सहित स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे । लेकिन कंटेंमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 50% तक शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षण / टेली-परामर्श और संबंधित कार्यों के लिए एक समय में स्कूलों में बुलाया जा सकता है।
9वीं-12वीं के छात्र जा सकते हैं स्कूल
इसके अलावा, नियंत्रण क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों में, 9 से 12 वीं कक्षा के छात्रों को अपने स्कूलों का दौरा करने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, यह केवल स्वैच्छिक आधार पर और शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए होगा। यह उनके माता-पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति के अधीन भी होगा।
केंद्र की इजाजत के बगैर राज्य नहीं खोल सकते स्कूल
कुछ राज्यों ने पहले सितंबर में स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोलने की योजना बनाई थी, लेकिन हाल ही के एमएचए दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए स्कूल पुन: खोलने के निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसलिए उनकी योजनाओं को खारिज कर दिया गया है और इस संबंध में आगे की घोषणा की जाएगी।