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राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, न्यू ईयर पार्टी पर रोक के बाद अब 31 दिसंबर को लगेगा नाइट कर्फ्यू

Updated Dec 24, 2020 | 07:56 IST

कोरोना की नई स्ट्रेन को लेकर राज्य सरकारें सतर्क हो गई हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद अब राजस्थान सरकार ने नए साल के अवसर पर रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है।

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राजस्थान: New Year पार्टी बैन, 31 दिसंबर को नाइट कर्फ्यू
मुख्य बातें
  • राजस्थान: 31 दिसंबर को पटाखों पर बैन के बाद अब नाइट कर्फ्यू
  • गृह विभाग के आदेश के अनुसार 31 दिसंबर की रात 8 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक यह रहेगा प्रतिबंध
  • नए साल के अवसर पर किसी तरह की पार्टी का आयोजन नहीं

जयपुर: देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है लेकिन ब्रिटेन में कोरोना की नई स्‍ट्रेन के पाए जाने के बाद भारत  सतर्क हो गया है और राज्य सरकारें लगातार सावधानियां बरत रही हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक ने किसी भी तरह के हालात को बिगड़ने से पहले अपने-अपने राज्यों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। अब राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के ज्यादातर शहरों में 31 दिसंबर को नाइट कर्फ्यू लगाए जाने का ऐलान किया है।

31 दिसंबर को नाइट कर्फ्यू
राजस्थान सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 31 दिसंबर की रात नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा जो रात 8 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान किसी भी तरह की आतिशबाजी, और पार्टी का आयोजन नहीं कराया जा सकेगा और 31 दिसंबर की रात 7 बजे तक बाजार बंद हो जाएंगे। सरकार का कहना है कि यह फैसला कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लिया गया है।

बाजार शाम 7 बजे होंगे बंद
सरकार के आदेश के मुताबिक, 'राजस्थान महामारी अधिनियम 202 के तहत नव वर्ष की पूर्व संध्या पर किए जाने वाले समस्त समारोहों/एकत्रीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रदेश के सभी नगर जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है अर्थात् समस्त नगर निगम क्षेत्र एवं नगर परिषद क्षेत्र की नगरीय सीमा में नववर्ष की पूर्व संध्या को रात्रि 8 बजे से दिनांक 1 जनवरी, 2021 के प्रात: 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा तथा इन क्षेत्रों में बाजार रात्रि 7 बजे बंद कर दिए जाएंगे।'

इस आदेश में कहा गया है कि सरकार द्वारा पहले ही जारी अधिसूचना के अनुसार राज्‍य में आतिशबाजी करने तथा पटाखे बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही नववर्ष की पूर्व संध्या पर किए जाने वाले सभी समारोहों या लोगों के इकट्ठा होने को पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
 

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