स्थायी खाता संख्या या PAN एक महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज है जो इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने, बैंक खाता खोलने, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने, बड़ी राशि के वित्तीय लेनदेन आदि के लिए जरूरी है। कई बार लोग अपना पैन कार्ड खो देते हैं या क्षतिग्रस्त हो जाता है। उस स्थिति में इनकम टैक्स विभाग तत्काल ई-पैन कार्ड डाउनलोड करने की अनुमति देता है।
यह सुविधा नए इनकम टैक्स पोर्टल- incometax.gov.in पर भी उपलब्ध है। अगर आपका अपना पैन कार्ड खो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है और आपको अपना पैन नंबर याद नहीं है, तो भी आप आधार संख्या का उपयोग करके नई इनकम टैक्स वेबसाइट से पैन नंबर के बिना ई-पैन डाउनलोड कर सकते हैं। यह विकल्प उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपने पैन को आधार से लिंक किया है।
अगर आधार पैन लिंक पूरा नहीं हुआ है, तो आप नए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल से ई-पैन डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। नए इनकम टैक्स पोर्टल से तत्काल ई-पैन डाउनलोड करने के लिए, आपको पहले पोर्टल पर लॉग इन करना होगा और फिर सबसे बाईं ओर नीचे 'Our Services' पर क्लिक करना होगा। फिर आपको 'Instant E PAN' पर क्लिक करना होगा और बिना पैन कार्ड नंबर के ई-पैन डाउनलोड करने के लिए कुछ सरल स्टेप्स का पालन करना होगा।
डिटेल को ध्यान से देखें, अपना ई-मेल आईडी इंटर करें और 'पुष्टि करें' बटन पर क्लिक करें। आपका ई-पैन आपके दिए गए ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा। अपने ई-मेल में लॉग इन करें और ई-पैन पीडीएफ डाउनलोड करें। ई-पैन सुविधा उन आवेदकों के लिए तत्काल पैन (निकट-वास्तविक समय के आधार पर) के आवंटन के लिए है, जिनके पास वैध आधार संख्या है। आवेदकों को पैन पीडीएफ प्रारूप में जारी किया जाता है, जो नि:शुल्क है।
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