Income Tax: टैक्स पर छूट चाहते हैं तो परिवार के इन सदस्यों के नाम पर करें निवेश, मिलेगा फायदा

कर में छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो परिवार में अपने माता-पिता, पत्नी और अपने बच्चों के नाम पर निवेश करें। इसका फायदा आपको आयकर छूट के रुप में मिलता है। जानिए इसके क्या हैं तरीके-

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इनकम टैक्स में छूट  |  तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
  • इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए आपको निवेश करने की जरूरत पड़ती है
  • माता-पिता, बच्चों और जीवनसाथी के नाम पर निवेश करें
  • टैक्स डिडक्शन का लाभ उठाने के लिए निवेश या भुगतान 31 जुलाई 2020 तक किए जा सकते हैं

इनकम टैक्स की बचत करने के लिए लोग कई तरह के तरीके अपनाते हैं। इसके लिए वे कई जगहों में निवेश करते हैं ताकि उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपने वेतन पर कम टैक्स देना पड़े। आईटी एक्ट की सेक्शन 80 सी के तहत अधिक से अधिक निवेश करने की कोशिश करते है।  

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स डिडक्शन का लाभ उठाने के लिए निवेश या भुगतान 31 जुलाई 2020 तक किए जा सकते हैं जिसके लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। आज हम बता रहे हैं इनकम टैक्स बचत के लिए परिवार के किन सदस्यों के नाम कैसे निवेश कर सकते हैं।

माता-पिता के लिए इंश्योरेंस

अपने माता-पिता का हेल्थ इंश्योरेंस करके आप मंथली प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं है। इससे आपको अतिरिक्त डिडक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा आप अपने जीवनसाथी और अपने बच्चों का भी मेडिकल इंश्योरेंस करवा कर अतिरिक्त टैक्स डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं। अगर आपके माता-पिता बुजुर्ग हैं तो आप 50,000 रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 

बच्चों की फीस

बच्चों की फीस पर भी आप आईटी एक्ट के सेक्शन 80 सी के तहत डेढ़ लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। दो बच्चों पर ही इसका लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना के जरिए भी आप दो बच्चों के लिए निवेश कर टैक्स डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं।

माता-पिता के नाम पर इन्वेस्टमेंट

माता-पिता के नाम पर निवेश करें या आप माता-पिता के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट (फिक्स्ड डिपॉजिट) भी खुलवा सकते हैं। इसमें भी आपको टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है। यहां ध्यान रखें कि यही एफडी आप अपने नाम पर खोलेंगे तो आपको टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा लेकिन यही घर के किसी सदस्य के नाम पर खोलते हैं तो उसपर आपको टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है। 

एजुकेशन लोन

बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए लिए गए एजुकेशन लोन पर भी आपको टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है। आईटी एक्ट के सेक्शन 80 सी के तहत आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।

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