नई दिल्ली: कोरोनो वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने सोमवार को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन गाइडलाइंस में कई रियायतें दी गई हैं। यह आदेश तब आया है जब संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए महाराष्ट्र में राज्यव्यापी तालाबंदी को 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी घोषणा की। सीएम ठाकरे ने कहा था कि उन जिलों में छूट दी जाएगी जहां मामले कम हो रहे हैं और राज्य के कुछ हिस्सों में कड़े प्रतिबंध लागू किए जाएंगे।
मुंबई में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को अब सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच खोलने की अनुमति होगी। वहीं, सड़क के दायीं ओर के गैर-जरूरी व्यवसाय सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुले रहेंगे। सड़क के बाईं ओर स्थित ऐसे व्यवसायों को मंगलवार और गुरुवार को संचालित करने की अनुमति है।
ये रियायतें दी गईं
बीएमसी की ओर से जारी ताजा आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि शनिवार और रविवार को सभी गैर-जरूरी दुकानों को बंद रखना होगा। कृषि से संबंधित सामग्री में काम करने वाली दुकानों को अपवाद बनाया गया है। उन्हें सभी कार्यदिवसों में दोपहर 2 बजे तक व्यवसाय करने की अनुमति मिलेगी। इस बीच, ई-कॉमर्स सेवाओं को बिना किसी प्रतिबंध के जारी रखने की अनुमति दी गई है। मुंबई पुलिस ने कहा, 'दोपहर 3 बजे के बाद केवल आवश्यक आवाजाही, चिकित्सा और अन्य आपात स्थिति और भोजन वितरण की अनुमति होगी।' सरकारी कार्यालयों को भी 25 फीसदी क्षमता पर काम करने की अनुमति दी गई है। सीधे तौर पर कोविड-19 प्रबंधन से जुड़े कार्यालयों को 'ब्रेक द चेन' दिशा-निर्देशों से छूट दी गई है।
मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 676 नए मामले सामने आए हैं। शहर में इस दौरान 5570 रिकवरी हुईं और 29 मौतें भी दर्ज की गईं। राजधानी शहर में करीब 22,390 मामले सक्रिय हैं।
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