मुंबई: मुंबई के साकीनाका इलाके में एक महिला से बलात्कार और उसके बाद हुई मौत के मामले की जांच के लिए मुंबई पुलिस ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। शुरुआती जांच से पता चलता है कि इस जघन्य अपराध में केवल एक आरोपी शामिल था। पीड़िता की शनिवार को इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ 'हत्या के प्रयास' के आरोप को 'हत्या' में बदल दिया गया।
मुंबई के पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले के मुताबिक, मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। पीड़िता की मौत के बाद आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307 (हत्या का प्रयास) को धारा 302 (हत्या) में बदल दिया गया। अब तक की जांच से पता चला है कि इस अपरध को एक ही व्यक्ति ने अंजाम दिया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मामले में फास्ट ट्रैक ट्रायल का आदेश दिया है।
मुंबई के साकीनाका इलाके के खैरानी रोड पर पीड़िता 9 सितंबर को बेहोशी की हालत में मिली थी। महिला के साथ रेप के आरोपी ने बर्बरता की हद पार कर दी थी। आरोपी ने निर्दयता के साथ उसकी पिटाई की और प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दिया था। इस घटना ने दिल्ली में 2012 में हुए निर्भया कांड की भयावह याद लोगों के जेहन में ताजा कर दी। घटना के संबंध में जांच आगे बढ़ी तो एक अहम सीसीटीवी फुटेज सामने आया है।
सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को बेरहमी से पीड़िता की पिटाई करते देखा जा रहा है। पुलिस ने इस जघन्य आरोप को लेकर मोहन चौहान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ IPC की धारा 307, 376, 323 और 504 के तहत केस दर्ज किया गया है। सीएम उद्धव ठाकरे ने मामले में फास्ट ट्रैक ट्रायल का आदेश दिया है तो राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भी मामले पर गंभीरता से संज्ञान लिया है।
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