नई दिल्ली: देश में लॉकडाउन 4 (Lockdown-4) लागू हो चुका है जो 31 मई तक रहेगा, प्रदेश सरकार ने लॉकडाउ-4 की नई गाइडलाइन शुरू की है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने कोरोनावायरस के हॉटस्पॉट (Hot-Spot) इलाकों में आने वाले लोगों को छोड़कर दिल्ली से नोएडा (Noida) और गाजियाबाद (Ghaziabad) जाने की अनुमति दे दी है, वहीं कंटेनमेंट जोन के बाहर औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति भी दी गई है।
जारी गाइडलाइन के मुताबिक जो लोग दिल्ली में रहते हैं वह नोएडा और गाजियाबाद की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बिंदु ये भी है कि जो दिल्ली के उन स्थानों में रहते हैं, जिन्हें कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) घोषित किया गया है, उन्हें गाजियाबाद और नोएडा में आने की इजाजत नहीं होगी।
DM नोएडा ने कहा- दिल्ली और नोएडा की सीमाएं अभी सील
देश में लॉकडाउन 4.0 की घोषणा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधों में ढील देने के एक दिन बाद गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी सुहास एल.वाई. मंगलवार को कहा कि दिल्ली के साथ जिले की सीमा अभी के लिए सील रहेगी। सुहास एल.वाई. ने कहा कि अभी के लिए दिल्ली-नोएडा सीमा के बीच यथास्थिति को बनाए रखा जाएगा।
उन्होंने कहा कि हमने गृह विभाग के जीओ के प्वाइंट 3 (1) और 7 (12) के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकार से निर्देश मांगे हैं।जिले ने अप्रैल में दिल्ली के साथ अपनी सीमा को सील कर दिया था क्योंकि गौतमबुद्धनगर में कोरोना वायरस के कई मामले दिल्ली के साथ संबंध के कारण पाए गए थे। जिला प्रशासन केवल आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों को और जिन लोगों के पास प्रशासन द्वारा जारी पास थे, उन्हें ही आवागमन की अनुमति दे रहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के लिए सोमवार रात दिशानिर्देश जारी किए और अधिक आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी,आर्थिक गतिविधियां देश भर में लॉकडाउन विस्तार के चौथे चरण के लिए गृह मंत्रालय की सिफारिश के अनुरूप हैं।
बाजार इस प्रकार खोला जाएगा कि हर दिन अलग-अलग बाजार खुले
उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 4 के लिए दिशा-निर्देश के मुताबिक बाजार इस प्रकार खोला जाएगा कि हर दिन अलग-अलग बाजार खुले। ग्रामीण क्षेत्र में एवं नगर पालिक क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी हो सकेगी, मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन सिर्फ सामान बेचा जाएगा, वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी।
स्ट्रीट वेंडर/पटरी व्यवसायी को काम करने की अनुमति लेनी होगी। चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 लोगों के चलने की अनुमति होगी। बाइक पर व्यक्ति अकेला चलेगा, पीछे बैठने की अनुमित नहीं। लेकिन महिला को पीछे बैठने की अनुमति है। थ्री व्हीलर वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 व्यक्ति ही चल सकेंगे।
लोगों को मास्क लगाकर ही घर से निकलना होगा
प्रदेश भर में निजी वाहनों को अनुमति। बारात में केवल 20 लोगों को अनुमति। नोएडा/गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पॉट एरिया के अंदर के व्यक्तियों को छोड़कर शेष पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। प्रिंटिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानों को खोलने की अनुमति।
हालांकि ये स्पष्ट किया गया है कि दुकानदारों और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। लोगों को मास्क लगाकर घर से निकलना होगा। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने जो रोक लगाई हैं, वो सब बनी रहेंगी, जैसे- सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे।
स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, हालांकि दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल लॉकडाउन विस्तार की अवधि में 31 मई तक बंद रहेंगे