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हवाई यात्रियों के लिए योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, ये हैं मुख्य बातें

up guidelines for air passengers
Updated May 25, 2020 | 13:33 IST

UP Guidelines for Air Travelers : लॉकडाउन के बीच घरेलू यात्री विमान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। लेकिन यात्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी नियम बनाए हैं।

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यूपी आने वाले हवाई यात्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी
मुख्य बातें
  • घरेलू यात्री विमान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं
  • केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं
  • राज्य सरकारों ने भी अपने यहां पहुंचने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं

लखनऊ : कोरोना वायरस को फैलने से रोकने लॉकडाउन लागू है। इसी बीच आज (25 मई) से घरेलू यात्री विमान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। यह सेवाएं 25 मार्च से बंद थी। लेकिन उड़ान सेवाएं शुरू करने से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वायरस के संक्रमण फैलने से रोकने के लिए गाइडलाइन्स जारी की हैं। अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी अपने राज्य में आने वाले विमान यात्रियों के लिए नियम बनाए हैं। 

विमान से उत्तर प्रदेश आने वालों के लिए गाइडलाइन्स

  1. यात्री विमान से उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे और उन्हें वहीं रहेंगे। तब उन्हें 14 दिनों के होम क्वॉरन्टीन में रहना होगा। 
  2. आगमन के 6वें दिन अगर वे परीक्षण में निगेटिव आते हैं तो उन्हें होम क्वॉरन्टीन से मुक्त कर दिया जाएगा।
  3. होम क्वॉरन्टीन कर रहे व्यक्ति को लोकल प्रशासन की निगरानी में रहना होगा और घर के बाहर पोस्टर चिपकाना होगा। 
  4. पोस्टर में ये सूचना देनी होगी कि इस घर में उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार दूसरे राज्य से घरेलू उड़ान से आने के कारण इस तारीख से 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन हैं।
  5. अगर किसी के पास होम क्वारंटीन की सुविधा नहीं है तो उसे सरकारी स्तर पर की गई व्यवस्था में रखा जाएगा। ऐसे में उसे किसी शिक्षण संस्थान या अन्य इंस्टिट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर में रखा जा सकता है।
  6. सभी यात्रियों को एयरपोर्ट से निकलने से पहले अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश की वेबसाइट https://reg.upcovid.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह लिंक एयरपोर्ट पर कई जगहों पर डिस्पले होगा और अनाउंसमेंट के जरीए यात्रियों को सूचित भी किया जाएगा। 
  7. रजिस्ट्रेशन आदि में दिक्कत होने पर 1800-180-514 इस नम्बर से यात्री सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
  8. प्रत्येक यात्री को अपने मोबाइल फोन में आए ओटीपी का उपयोग करते हुए अपने और साथ में यात्रा कर रहे परिवार के सदस्यों की डिटेल देकर उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। 
  9. रजिस्टर किए गए मोबाइल पर एक मैसेज भेजा जाएगा और एक पीडीएफ उनके मोबाइल पर प्रदर्शित होगी, जिसे ई-मेल के जरीए भी भेजा जा सकता है।
  10. हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ द्वारा रजिस्ट्रेशन डिस्प्ले की जांच करने के बाद ही यात्रियों को एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी। 
  11. डिस्पले की जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि सभी यात्री प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं या नहीं।
  12. यह काम पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया जाएगा। 

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